Income Tax Slab Rate: 2023-24 के बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने की तैयारी! इतनी कमाई वालों को नहीं देना होगा टैक्स
Income Tax Slab Rate: 2023-24 के बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने की तैयारी! इतनी कमाई वालों को नहीं देना होगा टैक्स
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।
https://chat.whatsapp.com/CZWlXBWnFOy46wy4xKA95v
🥎🥎 *प्रेरणा डी बी टी एप पर स्टूडेंट्स का ड्रेस फ़ोटो अपलोड करने का तरीका देखें*
*|| Prerna Dbt App Student Dress Photo Upload Process || प्रेरणा डीबीटी ऐप फ़ोटो अपलोड ||*
🥎🥎 *गतिविधियों पर आधारित शिक्षण विज्ञान चालीसा*
Income Tax Slab Rate: वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट एक फरवरी 2023 को पेश होना है और 2024 में आम चुनाव भी होना है। ऐसे में मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है।
Income Tax Slab Rate: 2023-24
बता दें कि 2023 में एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बजट में टैक्सपेयर्स के लिए अहम ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि सरकार 2.5 लाख रुपये तक के सलाना इनकम पर टैक्स सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक करने का विचार कर रही है।
केंद्र सरकार अगर इस संबंध में निर्णय लेती है तो फिर पांच लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि आखिरी बार 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव हुआ था। तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले बजट में छूट की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की थी।
टैक्स स्लैब में इसलिए हो सकता है बदलाव
मोदी सरकार की ओर से 2023 के फरवरी में आम बजट पेश किया जाएगा। एक साल बाद करीब 13 महीने बाद देश में आम चुनाव होंगे। सरकार की इस पर भी नजर रहेगी। कहा जा रहा है कि आम चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार टैक्स स्लैब में छूट को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी।
छूट को लेकर कई विभागों से सुझाव भी मांगे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभावित छूट को लेकर कई विभागों से सुझाव भी मांगे गए हैं। सुझाव आने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान ये भी चर्चा की जाएगी कि क्या छूट से केंद्र सरकार के रेवेन्यू पर असर होगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार नए सैलेरी टैक्स स्लेब सिस्टम में तनख्वाह पाने वाले लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। उन्हें अभी विभिन्न मदों में मिलने वाली छूट नए टैक्स स्लैब में खत्म की जा सकती है।