UP Principal Recruitment: नई प्रधानाचार्य भर्ती की तैयारी, 18 तक मांगी आनलाइन सत्यापन रिपोर्ट

UP Principal Recruitment: नई प्रधानाचार्य भर्ती की तैयारी, 18 तक मांगी आनलाइन सत्यापन रिपोर्ट
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राज्य ब्यूरो, प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भले ही सदस्य नहीं है और चेयरमैन का कार्यकाल भी आठ अप्रैल को खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के अधियाचित 1688 पदों के सत्यापन करने के निर्देश देकर चयन बोर्ड सचिव ने भर्ती होने की उम्मीद जगाई है।

UP Principal Recruitment
मुख्यमंत्री पिछले दिनों प्राथमिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में यह भर्ती नया आयोग कराए या चयन बोर्ड, लेकिन पद सत्यापन को नई भर्ती की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
चयन बोर्ड ने आठ बिंदुओं पर मांगी आनलाइन सत्यापन रिपोर्ट
चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में बताया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों के लिए सत्र 2019-20 एवं 2021-22 में अधियाचन मिले हैं। चूंकि अधियाचन मिले काफी समय हो गया है, इसलिए चयन के पश्चात नियुक्ति में कोई विवाद न उत्पन्न हो, इसके लिए आनलाइन अधियाचन का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन करने के लिए अधियाचन पोर्टल 18 जनवरी तक के लिए खोल दिया गया है।
बता दें किन बिंदुओं पर सत्यापन किया जाना है, यह भी स्पष्ट किया गया है-
– इसमें कोई संस्था अल्पसंख्यक तो नहीं हो गई है?
– किसी संस्था के प्रति पूर्व विज्ञापन में चयन तो नहीं हो गया है?
– कोई विद्यालय अपने वर्ग से इतर वर्ग में अधियाचित तो नहीं हो गया है?
– किसी अधियाचित संस्था की मान्यता समाप्त तो नहीं हो गई है?
– किसी संस्था के प्रति हाई कोर्ट का स्थगनादेश तो नहीं है?
– पद स्थानांतरण से तो नहीं भर गया है या शासन से स्थानांतरण तो प्रस्तावित नहीं है?
– सत्र 2019-20 में प्रेषित अधियाचन 2021-22 में भी तो नहीं प्रेषित हो गया है?
– प्रेषित अधियाचन में कोई अन्य त्रुटि तो नहीं है?
इन बिंदुओं पर सत्यापन की सूचना आनलाइन प्रेषित की जानी है। जो अधियाचन पूरी तरह सही हैं, उसे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वह सत्यापित माने जाएंगे। जिन पदों के सापेक्ष कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसे सत्यापित मानते हुए चयन बोर्ड विज्ञापन का कार्यवाही में शामिल करेगा। किसी त्रुटि के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे।
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