News ( समाचार )

31 मार्च तक पैन आधार से न जुड़ा तो टैक्स का लाभ नहीं


31 मार्च तक पैन आधार से न जुड़ा तो टैक्स का लाभ नहीं

हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

https://chat.whatsapp.com/HTy5hdpc3YlEB6Kjzx6ku3

48 करोड़ लोगों ने पैन- आधार को लिंक कराया

नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च 2023 तक आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा तो आपको टैक्स से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा, अगर तय समय तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन कार्ड जारी किया जा चुका है। इनमें से कुल 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। वहीं, 13 करोड़ ने ऐसा नहीं किया है।

aadhar pan link

31 मार्च के बाद 10 हजार का जुर्माना:

अगर आप 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

Back to top button
%d bloggers like this: