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नौकरी के दौरान हो गई थी कर्मचारी की मौत, HC ने पत्नी को ग्रेच्युटी देने को कहा तो यूपी सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट; पड़ गया उल्टा

नौकरी के दौरान हो गई थी कर्मचारी की मौत, HC ने पत्नी को ग्रेच्युटी देने को कहा तो यूपी सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट; पड़ गया उल्टा

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उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश को सुप्रीमो कोर्ट में चुनौती देना महंगा पड़ा है। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने जस्टिस एमआर शाह (Justice MR Shah) और जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) की खंडपीठ ने यूपी सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

Uttar Pradesh Government penalty by sc

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सर्विस के दौरान मरने वाले एक कर्मचारी की पत्नी को ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया था। यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने की राज्य सरकार की निंदा

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने ऐसे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए राज्य सरकार पर आपत्ति जताई। कोर्ट का मानना है कि राज्य ने ऐसा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित करने के लिए किया।

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