प्राथमिक विद्यालय में निर्मित एक कक्षीय भवन के लिंटर ढलाई के समय शटरिंग कमजोर होने पर हुयीं बड़ी दुर्घटना

प्राथमिक विद्यालय में निर्मित एक कक्षीय भवन के लिंटर ढलाई के समय शटरिंग कमजोर होने पर हुयीं बड़ी दुर्घटना
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कौशांबी जिले के सिराथू विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुराइन टोला भडेसर के प्राथमिक विद्यालय में बृहस्पतिवार के दिन परिसर में निर्मित एक कक्षीय भवन के लिंटर ढलाई के समय शटरिंग कमजोर होने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई है ।विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अपनी सफाई दी है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधोहस्ताक्षरी के विद्यालय में विभाग द्वारा एकल कच्छ की स्वीकृति मिलने के उपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से धनराशि प्राप्त होने के उपरांत राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 9 नवंबर 2022 के साथ संलग्न अन्य शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार व समिति के अन्य दो सदस्यों की देखरेख में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण विद्यालय परिसर में कराया जा रहा था बृहस्पतिवार के दिन लिंटर ढलाई का कार्य हो रहा था /

Basic Education Department
शटरिंग वाला शिवकरण सरोज ठेकेदार निवासी समदा मंझनपुर द्वारा कराया जा रहा था उक्त कार्य में बृहस्पतिवार के दिन मौके पर शिवकरण सरोज द्वारा लगभग 12 मजदूरों के साथ उक्त कार्य कराया जा रहा था शाम लगभग 5:00 बजे शिवकरण सरोज विद्यालय परिसर में उपस्थित था तभी इन्हीं के देखरेख में ढलाई का कार्य चल रहा था शटरिंग में लगी बल्ली के टूट जाने के कारण अचानक से लिंटर बैठ गया जिसकी जद में एक मजदूर जितेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद निवासी अंबावा थाना मंझनपुर आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया जहां इलाज के लिए एक अस्पताल ले जाया गया जहां जितेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई यह घटना शटरिंग में प्रयोग किए गए खराब सामग्री व तकनीकी खामियों के कारण घटित हुई है जिसके लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार शिवकरण सरोज निवासी समदा मंझनपुर उत्तरदाई है। प्रधान अध्यापक ने पूर्ण रूप से ठेकेदार को दोषी ठहराया है।
आखिर प्रधान अध्यापक और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सटरिंग और बल्लियों की जांच, परख और गुणवत्ता की जानकारी क्यों नहीं की। यदि विद्यालय के प्रधानाध्यापक और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई होती तो शायद यह दिन देखने को ना मिला होता यदि अधिकारी और कर्मचारी गुणवत्तापूर्ण काम को सही ढंग से कराए होते तो मृतक के परिवार में अकेला कमाऊ व्यक्ति के मृत्यु ना हुई होती अब उस मृतक के घर में कमाऊ मुखिया कोई नहीं बचा है जिससे उसके भरण पोषण में संकट के बादल मंडरा रहे हैं ऐसे में गुणवत्ता पूर्णा न कराए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने मंझनपुर थाने में उपरोक्त ठेकेदार के विरुद्ध लिखित तहरीर दी है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है तहरीर पाकर मंझनपुर पुलिस ने ठेकेदार शिवकरण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में भादस 1860 के अंतर्गत 304 ए के धारा में पंजीकृत कर छानबीन शुरू कर दी है।
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