New Vs Old ITR Form: जानें क्या है दोनों में अलग, कैसे फाइल करें इनकम टैक्स

New Vs Old ITR Form: जानें क्या है दोनों में अलग, कैसे फाइल करें इनकम टैक्स
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New Vs Old ITR Form: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. अब आपको ITR फाइल करने के लिए अलग-अलग फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस ने कॉमन आईटीआर फॉर्म (Draft Common ITR Form) का ड्राफ्ट जारी किया है.

New Vs Old ITR Form
कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी.
आपको बता दें, अलग-अलग केटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अब अलग-अलग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नहीं होगा. एक ही फॉर्म से आईटीआर भर सकते हैं. दरअसल, अब तक इनकम के हिसाब से टैक्सपेयर को अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होता है और उसे भरना होता है. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने पहले से ही आईटीआर-1, आईटीआर-3, आईटीआर-3 आदि फॉर्म बनाए हैं. अब सबके लिए एकसमान आईटीआर फॉर्म होगा. आइए आपको बताते हैं पुराने और नए ITR फॉर्म्स में क्या अलग है.
नए कॉमन ITR में में पहले से भरी होंगी चीजें
CBDT के मुताबिक, ITR-1 से ITR-6 तक कॉमन फॉर्म होगा. केवल ITR-7 का ही फॉर्म अलग होगा. ITR-1, ITR-4 भी जारी रहेंगे ताकि लोग पुराने भी जारी रख सकें. कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइल करने में आसानी होगी. ऐसे शेड्यूल देखने की जरूरत नहीं होगी जो उन पर लागू नहीं है. नए कॉमन ITR में ज्यादातर चीजें पहले से भरी होंगी.
ड्राफ्ट ITR का उद्देश्य
ड्राफ्ट ITR का उद्देश्य सिर्फ टैक्सपेयर को सहूलियत देना और इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस के टैक्सपेयर्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने में लगने वाले समय को काफी कम करना है.
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