INCOME TAX ( आयकर )

पैन को आधार से 31 मार्च तक लिंक करना अनिवार्य : आयकर विभाग

पैन को आधार से 31 मार्च तक लिंक करना अनिवार्य : आयकर विभाग

नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि.स.)। सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय-सीमा 31 मार्च, 2023 तय कर रखा है। तय समय-सीमा 31 मार्च के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।

pan card aadhaar card link

आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्विट कर यह जानकारी दी।

विभाग ने जारी एक बयान में कहा है कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बयान के मुताबिक 01 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने लोगों से ट्विट के जरिए अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है। ऐसे में कृपया देर न करें। अपने पैन को आधार से लिंक करें।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अबतक आधार से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले लोगों को कारोबार और टैक्स संबंधी छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। गुप्ता ने कहा कि 31 मार्च की समय-सीमा खत्म होने तक इस काम के पूरा हो जाने की उम्मीद है।

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