OLD PENSION (पुरानी पेंशन)

यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का इनकार

यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का इनकार

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प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री मयंकेश्वर सिंह ने साफ कहा कि अब इसे लागू करना सम्भव नहीं है तो विरोध में सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद सपा ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

OPS IN UP

सपा के डा. मान सिंह यादव ने सवाल किया कि क्या पुरानी पेंशन लागू कराएंगे। जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल 2004 से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने और कर्मचारियों व संगठित-असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों व सामान्य जन को वृद्धावस्था में सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाई गई है। उन्होंने कहा कि बीते 31 जनवरी तक 5.95 लाख सरकारी कर्मियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3.50 लाख कर्मचारियों का एनपीएस में पंजीकरण किया है।

छूटे पूर्व विधायकों की 25 हजार पारिवारिक पेंशन

विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की (उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक पास कर दिया गया। इसके तहत छूटे हुए पूर्व विधायकों की पारिवारिक पेंशन अब 10 हजार के बजाए अब 25 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।

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