Basic Shiksha Vibhag ( बेसिक शिक्षा विभाग )

हादसे में जान गंवाने वाले शिक्षक को 1.24 करोड़ मुआवजा दें

हादसे में जान गंवाने वाले शिक्षक को 1.24 करोड़ मुआवजा दें

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कानपुर। वरिष्ठ संवाददाता

रोडवेज बस की टक्कर से जान गंवाने वाले शिक्षक को राज्य सड़क परिवहन निगम 1करोड़ 24 लाख 94 हजार 930 रुपये मुआवजा दे। यह आदेश पांच साल मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण कोर्ट ने दिया है।

accident claim to teacher

उन्नाव के महात्मा गांधी इंटर कालेज के शिक्षक की मौत रायबरेली डिपो की बस की टक्कर से हुई थी। शिक्षक बाइक से रायबरेली अपने घर जा रहे थे।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नार्थ के पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम को 1,24,94,830 रुपये मुआवजा देने के साथ भुगतान की तारीख तक रकम पर सात प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया है। उन्नाव स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में शिक्षक अमरेश प्रताप 11 जून 2017 को मोटरसाइकिल से रायबरेली स्थित अपने घर जा रहे थे। गौतमखेड़ा के सामने रायबरेली डिपो की तेज रफ्तार बस की टक्कर मार दी। शिक्षक की मौत हो गई थी। अधिवक्ता अंबिका प्रसाद गुप्ता के मुताबिक नवाबगंज निवासी शिक्षक की पत्नी नीलम ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम व बस चालक संतोष कुमार के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा दाखिल किया किया था।

पत्नी-बच्चों, मां-पिता का छिन गया सहारा

पीड़ित पक्ष ने तर्क दिया कि अमरेश को 65 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था। ट्यूशन से भी 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमाई होती थी। उनकी मृत्यु से 31 वर्षीय पत्नी, सात वर्षीय पुत्र अश्विन, तीन वर्षीय पुत्र अभिनव, 64 वर्षीय पिता श्रीराम व 61 वर्षीय मां चंद्रावती का सहारा छिन गया।

माता-पिता को 10-10 लाख रुपये

एमसीटी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद शिक्षक के रिटायरमेंट उम्र तक के वेतन व भुगतान के आधार पर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। आदेश दिया गया है कि मुआवजे से दस-दस लाख रुपये मृतक ”के माता-पिता को मिलेंगे। इसमें से पांच-पांच लाख रुपये नकद व पांच-पांच लाख रूपये की दोनों के नाम एक साल के लिए एफडी कराई जाए। पत्नी के धन का 50 प्रतिशत नकद दिया जाए। शेष 50 प्रतिशत धन को तीन साल के लिए एफडी कराई जाएगी। नाबालिग बेटी के हिस्सा आने वाली धनराशि उनके बालिग होने तक एफडी के रूप में बैंक में जमा कराई जाए। बाकी धनराशि बेटियों व दोनों बेटों में बराबर-बराबर दी जाए।

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