INCOME TAX ( आयकर )

निवेशक 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ें, वरना 10 हजार होगा जुर्माना

निवेशक 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ें

वरना 10 हजार होगा जुर्माना

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निवेशक 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ें निवेशक 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ें नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें। सेबी ने कहा कि अगर निवेशक ऐसा करने में असफल रहते हैं तो एक अप्रैल, 2023 से वह मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे।

<strong>Linking Pan and aadhaar card<strong>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च, 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। सेबी ने कहा कि इसका अनुपालन न करने पर प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।

10 हजार होगा जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 के नियम के अनुसार जिन लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर है उन्हें अपने आधार की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिससे आधार और पैन को लिंक किया जा सके। इस जानकारी को 31 मार्च, 2023 तक जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

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