Basic Shiksha Vibhag ( बेसिक शिक्षा विभाग )

यूपी में 69000 टीचर्स भर्ती: अब पुराने चयनित लोगों का क्या होगा जो नौकरी कर रहे हैं? जानिए-क्या बदलाव होगा

यूपी में 69000 टीचर्स भर्ती: अब पुराने चयनित लोगों का क्या होगा जो नौकरी कर रहे हैं? जानिए-क्या बदलाव होगा


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यूपी में 69000 टीचर्स भर्ती: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 के लिए जारी चयन सूची पर पुनर्विचार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. एक जून, 2020 को यह चयन सूची जारी हुई थी.

69000 teachers vacancy realotment of school

पीठ ने कहा है कि तीन माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाए. पीठ ने इसके साथ ही इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दिया है. पांच जनवरी, 2022 को यह सूची जारी हुई थी.

कैसे हुई थी भर्ती की शुरुआत

समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक शिक्षा मित्र पर किया गया था. इसका कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया गया था और कहा था कि एक लाख 26 हज़ार पदों पर भर्ती की जानी चाहिये क्योंकि यह पद ख़ाली हो गए हैं. इस पर सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं हो सकती है इसलिए एक बार में 69 हज़ार और दूसरी बार 68 हज़ार सहायक शिक्षक भर्ती की जाएगी.

फ़ैसले में कोर्ट ने क्या कहा

जानकारी के मुताबिक़ ,इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने यह आदेश महेंद्र पाल व अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है. जिन याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है, जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं.

जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया, जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था.

एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन करना विधि विरुद्ध है. वहीं दो याचिकाओं में पांच जनवरी, 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की जारी चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना विज्ञापन के ही जारी किया गया था.

अब आख़िर पुराने नौकरी करने वाले टीचर्स का क्या होगा

बता दें कि इस भर्ती में पुराने चयनित लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहेंगे. तीन महीने का समय कोर्ट ने दिया है और ऐसे में तीन महीने की समय के बाद जब नई लिस्ट जारी होगी तब उसके बाद डिसिज़न होगा कि कितने लोगों को रखना है कितने को नहीं. कोर्ट के मुताबिक़ 6800 की जो लिस्ट है उसको पूरी तरीक़े से ख़ारिज किया गया है और नई रिज़र्वेशन लिस्ट बनायी जाए.सरकार ने किस तरीक़े से रिज़र्वेशन दिया है उनके नाम के आगे परसेंटेज के साथ अंकित करें.

आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा

इसके साथ ही आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. जनरल कैटेगरी का 67.11 कटऑफ़ था. OBC का 66.73 कटऑफ़ था और sc का 66.73 कट ऑफ था. फिलहाल सरकार ने जो बाद में 6800 भर्ती की थी, अब उसको ख़ारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अब नए सिरे से जितने भी अभ्यर्थी हैं. सभी की मेरिट के साथ कितने पर रिजर्वेशन किया है, सबकी लिस्ट जारी की जाए.

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