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Aadhaar will be linked with income, caste and residence certificate आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़ेगा आधार

अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़ेगा आधार

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लखनऊ। राजस्व परिषद ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्व परिषद की सचिव व आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने सोमवार को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। जिले स्तर पर आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

Now Aadhaar will be linked with income, caste and residence certificate

इसके लिए अभी आधार की छाया प्रति तो ली जाती है, लेकिन इसे लिंक नहीं किया जाता था। लोग अपनी जरूरतों के आधार पर इसे बनावते रहते हैं। नियमत यह प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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