INCOME TAX ( आयकर )

Income Tax ITR Online Filling इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए फॉर्म जारी, फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए फॉर्म जारी, फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

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आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके लिए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इसे वेतनभोगियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों को भरना होगा। इससे पहले विभाग ने ऑफलाइन फॉर्म जारी किए थे। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

Income Tax ITR Online Filling

आयकर विभाग के अनुसार, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-1 और फॉर्म-4 पहले से भरी जानकारियों के (प्री-फिल्ड डाटा) के साथ उपलब्ध होंगे। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर फॉर्म पहले से भरे हुए डाटा जैसे कुल आय, कुल बचत और टीडीएस आदि अन्य जानकारियों के साथ आते हैं। करदाता को केवल ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध जानकारियों को फॉर्म-16, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस के साथ मिलान करना होता है।

एआईएस ऐप की मदद ले सकेंगे विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप जारी किया है। इसका नाम एआईएस ऐप है। इसमें आयकर दाताओं द्वारा सालभर किए गए हर लेनदेन की जानकारी उपलब्ध होगी। इसकी मदद से आयकर रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। ऐप पर कुल वार्षिक आय, निवेश, कुल खर्च, टीडीएस, कर भुगतान या बकाया और रिफंड समेत 46 तरह के लेनदेन की सूचनाएं मिलेंगी।

ऐप में ये प्रमुख सूचनाएं शामिल वार्षिक आय. कितना किराया प्राप्त किया, बैंक बैलेंस, कितनी नकदी जमा की, कितनी नकदी निकाली, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लेनदेन, डिविडेंट, बचत खाते पर कितना ब्याज मिला, शेयर और म्युच्युअल फंड की खरीद-फरोख्त, विदेश यात्रा, संपत्ति की खरीद-फरोख्त इत्यादि।

1. आयकर स्लैब में आने वाले हर व्यक्ति के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है। नहीं भरने पर विभाग नोटिस भेज सकता है।

2. प्रीफिल्ड फॉर्म में टीडीएस का मिलान अवश्य करें। भरे हुए और जमा हुए टीडीएस में फर्क होने पर दिक्कत हो सकती है।

3. एक वित्त वर्ष में हुई कुल कमाई और निवेश की जानकारी अवश्य दें। अन्य स्रोत से हुई आय का ब्योरा भी जरूर दें। इन्हें छिपाने पर कार्रवाई हो सकती है।

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