ITR Filing: सैलरीड क्लास के लोग बिना फॉर्म 16 के कैसे फाइल कर सकते हैं ITR, यहां जानें – स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस
ITR Filing: सैलरीड क्लास के लोग बिना फॉर्म 16 के कैसे फाइल कर सकते हैं ITR, यहां जानें – स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस
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How to file ITR without Form 16: सैलरीड क्लास के इंप्लॉयीज के लिए फॉर्म 16 सबसे इंपार्टेंट डॉक्यूमेंच है. यह इंप्लॉयर द्वारा इंप्लॉयीज को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और सैलरी सेगमेंट्स के डीटेल्स के साथ प्रदान किया जाता है.

How to file ITR without Form 16
आयकर नियमों के अनुसार, प्रत्येक इंप्लॉयर को टीडीएस के अधीन आय वाले इंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी करना होता है. हालांकि, फॉर्म 16 जारी न किए जाने के उदाहरण भी हो सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को फॉर्म 16 नहीं मिल पाता है तो भी वह आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकता है.
फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल करना संभवटैक्स एकस्पर्ट्स का कहना है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म 16 के बिना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना संभव है. फॉर्म 16 का उपयोग आमतौर पर सैलरीड क्लास इंप्लॉयीज द्वारा प्रासेस को सरल बनाने के लिए किया जाता है. इसके वैकल्पिक तरीके भी उपलब्ध हैं. फॉर्म 16 नहीं होने पर कोई व्यक्ति कटौती का क्लेम करने के लिए निवेश रिकॉर्ड के साथ-साथ पेमेंट स्लिप और फॉर्म 26एएस जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके ITR फाइल किया जा सकता है.
बिना फॉर्म-16 के ITR कैसे फाइल करें?फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- सबसे पहले, किसी को संबंधित वित्तीय वर्ष से सभी सैलरी स्लिप्स को इकट्ठा करना चाहिए. इन स्लिप्स में सेलरी, अलाउंसेज, डिडक्शन्ंस और अन्य इनकम फैक्टर्स का डीटेल होना चाहिए.
- सैलरी स्लिप्स से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए, बेसिक सैलरी, अलाउंसेंज, अनुलाभ, बोनस आदि सहित सैलरी के सभी घटकों पर विचार करके टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की जानी चाहिए. प्रासंगिक कटौतियां जैसे कि मकान किराया भत्ता (HRA), स्टैंडर्ड टैक्सेबल इनकम पर पहुंचने के लिए कटौती और प्रोफेशनल टैक्स को कम किया जाना चाहिए.
- व्यक्तियों को अपने वेतन से परे आय के किसी भी अतिरिक्त स्रोत, जैसे ब्याज आय, लाभांश, या आय के किसी अन्य रूप की पहचान करने के लिए अपने बैंक डीटेल्स की समीक्षा करनी चाहिए. इन राशियों को कर योग्य आय गणना में शामिल किया जाना चाहिए.
- फॉर्म 26एएस को वेरीफाई करना महत्वपूर्ण है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है. फॉर्म 26एएस व्यक्ति के पैन पर काटे गए और जमा किए गए सभी करों का एक समेकित विवरण प्रदान करता है.
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि फॉर्म 26एएस में दिए गए टीडीएस डीटेल्स कैलकुलेट की गई इनकम डीटेल्स से मेल खाते हैं. यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो विसंगतियों को दूर करने के लिए कटौतीकर्ता, चाहे इंप्लॉयर हो या बैंक, से संपर्क किया जाना चाहिए.
- इन चरणों का पालन करके और आवश्यक सहायक डॉक्यूमेंट प्रदान करके, व्यक्ति फॉर्म 16 पर भरोसा किए बिना सफलतापूर्वक अपना ITR फाइल कर सकते हैं.
- एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद इसे ई-वेरीफाई करना याद रखें. ई-वेरीफिकेशन के बिना फाइल किया गया ITR अधूरा है और आयकर विभाग द्वारा प्रासेसिंग के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा.
वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.
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