Pramotion Rules In Basic Education Department पदोन्नति में बदले नियम, दोबारा जारी होगी वरिष्ठता सूची
Pramotion Rules In Basic Education Department

पदोन्नति में बदले नियम, दोबारा जारी होगी वरिष्ठता सूची
Pramotion Rules In Basic Education Department
रामपुर। बेसिक स्कूलों में पदोन्नति के इंतजार में बैठे शिक्षकों को झटका लगा है। शासन ने पदोन्नति के नियमों में अब बदलाव कर दिया है। अब 30 सितंबर 2023 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के आधार पर नई सूची तैयार होगी। बेसिक सचिव ने आदेश जारी कर नए सिरे से सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब शिक्षकों की नए सिरे से सूची बनाई जाएगी।
पहले 31 मार्च 2023 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों की लिस्ट विभाग तैयार कर जारी कर चुका था। मगर अब बदलाव होने के बाद सूची में फेरबदल होगा। काफी शिक्षक सूची से बाहर होंगे और नए शिक्षक इसमें जुड़ जाएंगे। विभाग के अनुसार जो शिक्षक पदोन्नति के दायरे में आ रहे होंगे उनकी सूची तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी और वहीं से अंतिम सूची स्कूलवार जिले को प्राप्त होगी। इसमें क
रीब एक माह का समय लग सकता है।
पदोन्नति न होने के कारण शिक्षकों को भी मायूसी हाथ लगी है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पदोन्नति में शासन से कुछ नियम बदले गए हैं। शासन से आदेश प्राप्त हो गए हैं। अब नए सिरे से शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद नई सूची शासन को भेजी जाएगी।
10 माह से अटकी है प्रक्रिया
शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी में हुई थी। शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर और जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होनी है। इसके लिए कुछ दिनों पहले ही शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। जिसमें 2664 शिक्षकों के नाम थे। लिस्ट निरस्त होने के बाद शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी है।