Basic Shiksha Vibhag ( बेसिक शिक्षा विभाग )

Rajkeey School Transfer Policy राजकीय विद्यालयों के लिए तबादला नीति पर भेजा शासन को भेजा प्रस्ताव

राजकीय विद्यालयों के लिए तबादला नीति पर भेजा शासन को भेजा प्रस्ताव

-अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं आवेदक

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-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 30 जून तक पूरी होगी प्रक्रिया

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आनलाइन स्थानान्तरण के लिए शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है।

Rajkeey School Transfer Policy

इसमें विद्यालयों को सात श्रेणियों में बांटते हुए स्थानान्तरण के लिए आधार तय करने के मानक भी तय किए गए हैं। स्थानान्तरण प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। लखनऊ, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर तथा श्रेणी-सात के विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिलों में स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी इन जिलों में आवेदन नहीं कर सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे इस संशोधित प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का स्थानान्तरण मौजूदा सत्र में आवेदन के आधार पर आनलाइन किए जाएंगे। स्थानान्तरण के लिए लोग इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। स्थानान्तरण के लिए जिलावार, विद्यालयवार व विषयवार आनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने शिक्षक या प्रधानाचार्य स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका हाईस्कूल के लिए केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। स्थानान्तरण के लिए इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं।

प्रस्ताव की खास बातें

-एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

-किसी भी विद्यालय से 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए जाएंगे।

-यदि आवेदन एक से अधिक हैं तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा।

-गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने या पति, पत्नी या बच्चे में से किसी एक के दिव्यांग होने पर मिलेंगे 50 गुणांक।

पति या पत्नी में से किसी एक के शासकीय सेवा में होने पर मिेलेंगे 30 गुणांक।

-गत 31 मार्च को 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आवेदक को मिलेंगे 20 गुणांक।

-शत-प्रतिशत परीक्षाफल देने वाले प्रधानाचार्य को मिलेंगे 25 गुणांक।

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